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    स्थानांतरण / समर्पण राशन कार्ड

    स्थानीय स्थानांतरण के लिए राशन कार्ड स्थानांतरण प्रक्रिया

    • आवेदक को उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत से होना चाहिए।
    • आवेदक आवेदन पत्र डीएसओ/जीपीओ को प्रस्तुत करता है।
    • एसआई/जीपीओ मास्टर रजिस्टर में विवरण की जांच और सत्यापन करता है और रजिस्टर में आवेदक के लिए FPS को अपडेट करता है।
    • क्लर्क/जीपीओ एक नया राशन कार्ड बनाता है और आवेदक को जारी करता है। ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया एक नागरिक को अपने क्षेत्र के डीएसओ को अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होता है ताकि एक सरेंडर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके। DSO से सरेंडर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय उसे अपने नए क्षेत्र के डीएसओ को सरेंडर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। ग्रामीण क्षेत्र में, आवेदक इसे जीपीओ के माध्यम से कराता है। सरेंडर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शहरी क्षेत्र के लिए
    • आवेदक क्लर्क को राशन कार्ड के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है।
    • क्लर्क आवेदन पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेजों की जांच करता है और आवेदक को एक स्वीकृति रसीद देता है।
    • एसआई मास्टर रजिस्टर और दुकान रजिस्टर में प्रविष्टियाँ पूरी करता है।
    • एसआई संबंधित स्थानीय उचित मूल्य की दुकान को जानकारी भेजता है।
    • आवेदक को समर्पण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

    ग्रामीण क्षेत्र के लिए

    • आवेदक आवेदन पत्र को राशन कार्ड के साथ जीपीओ में प्रस्तुत करता है।
    • जीपीओ आवेदन पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेजों की जांच करता है और आवेदक को एक स्वीकृति रसीद देता है।
    • जीपीओ मास्टर रजिस्टर और दुकान रजिस्टर में प्रविष्टियाँ पूरी करता है।
    • जीपीओ संबंधित स्थानीय उचित मूल्य की दुकान को जानकारी भेजता है।
    • आवेदक को समर्पण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

    शुल्क: 5 रुपये।

    आवश्यक सहायक दस्तावेज

    • पते का प्रमाण (जल/बिजली/टेलीफोन बिल)
    • यदि किराए पर है (किराया रसीद)
    • समर्पण प्रमाण पत्र (एक नगर/ग्राम पंचायत से दूसरी में स्थानांतरित होने की स्थिति में)
    • पिछले निवास का राशन कार्ड (एक नगर/ग्राम पंचायत से दूसरी में स्थानांतरित होने की स्थिति में)
    • संस्थागत प्रमुख द्वारा निवास पते और सदस्यों की संख्या का प्रमाण पत्र (सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मियों के लिए)
    • संस्थागत प्रमुख/रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा निवास पते और सदस्यों की संख्या का प्रमाण पत्र (पंजीकृत औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए)
    • शैक्षणिक और निवास पते के लिए प्रमाण पत्र संस्थागत प्रमुख द्वारा। (शहरी क्षेत्र के छात्रों के लिए)