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    राशन कार्ड में संशोधन

    प्रक्रिया
    राशन कार्ड में संशोधन निम्नलिखित हो सकते हैं: सदस्य विवरण का जोड़ना/हटाना/संशोधन।

    शहरी क्षेत्र के लिए

    • आवेदक फॉर्म भरता है और दस्तावेज़ सेट पूरा करता है (यदि आवश्यक हो)।
    • आवेदक आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीएसओ कार्यालय में क्लर्क को प्रस्तुत करता है।
    • क्लर्क फॉर्म की पूर्ण प्रविष्टियों और दस्तावेजों के पूर्ण सेट की जांच करता है।
    • क्लर्क आवेदक को एक स्वीकृति रसीद देता है और इसे SI को अग्रेषित करता है।
    • SI मास्टर रजिस्टर और संलग्न दस्तावेजों जैसे स्कूल प्रमाण पत्र आदि के संबंध में विवरणों की पुष्टि करता है। यदि आवश्यक हो, तो एसआई आवेदक के घर का दौरा भी कर सकता है।
    • SI नए राशन कार्ड के जारी करने की स्वीकृति देता है।
    • क्लर्क मास्टर रजिस्टर और राशन कार्ड को अपडेट करता है और यदि आवश्यक हो तो राशन कार्ड की एक नई प्रति बनाता है।
    • आवेदक क्लर्क के सामने स्वीकृति रसीद प्रस्तुत करता है और राशन कार्ड उसे सौंपा जाता है।

    ग्रामीण क्षेत्र के लिए

    • आवेदक फॉर्म भरता है और दस्तावेजों का सेट पूरा करता है (यदि आवश्यक हो)
    • आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जीपीओ में जमा करता है।
    • जीपीओ फॉर्म की पूर्ण प्रविष्टियों और दस्तावेजों के लिए सेट की जांच करता है।
    • जीपीओ आवेदक को एक स्वीकृति रसीद देता है और इसे एसआई को अग्रेषित करता है।
    • जीपीओ मास्टर रजिस्टर और संलग्न दस्तावेजों जैसे स्कूल प्रमाणपत्र आदि के संबंध में विवरणों की पुष्टि करता है। यदि आवश्यक हो तो एसआई आवेदक के घर भी जा सकता है।
    • जीपीओ राशन कार्ड जारी करने के लिए स्वीकृति देता है, आवंटन इकाइयों को अपडेट करता है, मास्टर रजिस्टर और राशन कार्ड को अपडेट करता है और यदि आवश्यक हो तो राशन कार्ड की एक नई प्रति बनाता है।
    • आवेदक जीपीओ के सामने स्वीकृति रसीद प्रस्तुत करता है और राशन कार्ड उसे सौंपा जाता है।

    शुल्क: 5 रुपये।

    समर्थन दस्तावेज आवश्यक परिवर्तन के मामले में केवल पते/सदस्य नाम में संशोधन के लिए आवश्यक होंगे। …