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    नए राशन कार्ड का जारी होना

    प्रक्रिया

    शहरी क्षेत्र के लिए

    • नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय (DSO) के काउंटर पर निःशुल्क उपलब्ध फॉर्म भरें। यह फॉर्म इस साइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
    • आवश्यक दस्तावेज़ फॉर्म के साथ संलग्न करें और फॉर्म को दस्तावेज़ों सहित DSO कार्यालय में क्लर्क को जमा करें।
    • क्लर्क फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा और आपको एक प्राप्ति रसीद देगा। साथ ही वह आवेदन को आपके क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक (SI) को अग्रेषित करेगा।
    • SI फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा और आपके घर आकर जानकारी की पुष्टि करेगा।
    • यदि सत्यापन संतोषजनक होता है, तो SI राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति देकर आवेदन को वापस क्लर्क के पास भेज देगा।
    • क्लर्क नया राशन कार्ड बनाएगा, परिवार के यूनिट की गणना करेगा, परिवार के मुखिया की फोटो चिपकाएगा और राशन कार्ड की प्रविष्टि मास्टर रजिस्टर में करेगा।
    • आपका राशन कार्ड आपके घर के नजदीकी उचित मूल्य दुकान (FPS) से जोड़ा जाएगा।
    • प्राप्ति रसीद दिखाने पर क्लर्क आपको नया राशन कार्ड सौंप देगा।

    ग्रामीण क्षेत्र के लिए

    • नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए विकास खंड कार्यालय (BDO) से निःशुल्क फॉर्म प्राप्त करें। यह फॉर्म इस साइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
    • आवश्यक दस्तावेज़ फॉर्म के साथ संलग्न करें और फॉर्म को दस्तावेज़ों सहित ग्राम पंचायत अधिकारी (GPO) को BDO कार्यालय में जमा करें।
    • GPO फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा और आपको एक प्राप्ति रसीद देगा। साथ ही वह आवेदन को आपके क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक (SI) को अग्रेषित करेगा।
    • GPO फॉर्म और दस्तावेजों की जांच करेगा और आपके घर आकर जानकारी की पुष्टि करेगा।
    • यदि सत्यापन संतोषजनक होता है, तो वह राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति देगा।
    • GPO नया राशन कार्ड बनाएगा, परिवार के यूनिट की गणना करेगा, परिवार के मुखिया की फोटो चिपकाएगा और राशन कार्ड की प्रविष्टि मास्टर रजिस्टर में करेगा।
    • आपका राशन कार्ड आपके घर के नजदीकी उचित मूल्य दुकान (FPS) से जोड़ा जाएगा।
    • प्राप्ति रसीद दिखाने पर GPO आपको नया राशन कार्ड सौंप देगा।

    शुल्क: ₹5

    समर्थन दस्तावेज़ आवश्यक

    • पता प्रमाण (पानी / बिजली / टेलीफोन बिल)
    • यदि किराए पर हैं तो (किराया रसीद)
    • स्थानांतरण की स्थिति में समर्पण प्रमाण पत्र (एक नगर/ग्राम पंचायत से दूसरे में स्थानांतरण होने पर)
    • पिछले पते का राशन कार्ड (स्थानांतरण की स्थिति में)
    • संस्थान प्रमुख द्वारा निवास प्रमाण पत्र और सदस्यों की संख्या (सरकारी / अर्ध-सरकारी कर्मियों के लिए)
    • पंजीकृत औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत लोगों के लिए – संस्था प्रमुख / रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र व सदस्यों की संख्या
    • शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों के लिए – संस्था प्रमुख द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र