नवीनीकरण या डुप्लिकेट
प्रक्रिया नई राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के समान है। पुराने राशन कार्ड को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है। राशन कार्ड की अवधि 5 वर्ष है। समाप्ति के बाद राशन कार्ड को नवीनीकरण के लिए लाभार्थी को दो महीने का समय दिया जाता है और यदि लाभार्थी द्वारा इसे नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो लाभार्थी का राशन कार्ड प्रविष्टि रजिस्टर से हटा दी जाती है।
शुल्क: 5 रुपये।
आवश्यक सहायक दस्तावेज
- पता प्रमाण (जल/बिजली/टेलीफोन बिल)
- यदि किराए पर (किराया रसीद)
- समर्पण प्रमाण पत्र (एक नगर/ग्राम पंचायत से दूसरी में स्थानांतरित होने की स्थिति में)
- पिछले निवास का राशन कार्ड (एक नगर/ग्राम पंचायत से दूसरी में स्थानांतरित होने की स्थिति में)
- संस्थागत प्रमुख द्वारा निवास पते का प्रमाण पत्र और सदस्यों की संख्या (सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मियों के लिए)
- संस्थागत प्रमुख/रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा निवास पते का प्रमाण पत्र और सदस्यों की संख्या (पंजीकृत औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए)
- शैक्षणिक और निवास पते के लिए प्रमाण पत्र संस्थागत प्रमुख द्वारा। (शहरी क्षेत्र के छात्रों के लिए)